भारी विरोध के बावजूद फ्रांस में पेंशन बिल को मिली मंजूरी, राष्ट्रपति मैक्रॉन ने किए हस्ताक्षर

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फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने देश भर में गंभीर विरोध के बावजूद, कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को दो साल बढ़ाने के लिए पेंशन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इसी के साथ अब फ्रांस में रिटायरमेंट आयु 62 साल से 64 साल कर दी गई है। फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने शुक्रवार को प्रमुख सेवानिवृत्ति-आयु कानून को स्वीकार किया था।

था, लेकिन इस कानून के लिए देश में महीने भर से विरोध-प्रर्दशन जारी है, उनकी मांग है कि कानून को वापस लिया जाए। फ्रांस की नौ सदस्यीय संवैधानिक परिषद ने इस प्रस्ताव को पेश किया था और इसमें रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने के साथ-साथ आवश्यक रोजगार के वर्षों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। परिषद ने पाया कि यह बिल फ्रांसीसी कानून का अनुपालन करता है। वहीं, इसके बाद मैक्रॉन ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए।

पेंशन के लिए कुल 43 साल करना होगा काम
पेंशन सुधार योजना के कुछ भागों को फ्रांस की नौ सदस्यीय संवैधानिक परिषद ने 6 अन्य प्रस्तावों को खारिज भी कर दिया है। जिस प्रस्ताव को हटाया गया उनमें से एक है कि कंपनियां 55 साल से ज्यादा उम्र वाले कितने लोगों को रोजगार देती हैं, इसकी जानकारी प्रकाशित नहीं की जाएगी। पेंशन बिल के तहत पूरी पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा काल की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। 2027 से लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कुल 43 साल काम करना होगा। जबकि अभी तक, न्यूनतम सेवा काल सिर्फ 42 साल थी।

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