Parliament: लोकसभा में आज पेश हो सकता है टेलीकम्युनिकेशन बिल, इसी साल जारी किया गया था प्रस्ताव का मसौदा
सरकार सोमवार को लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल, 2023 पेश कर सकती है। इस बिल का उद्देश्य टेलीकाम सेक्टर का नियमन करने वाले 138 वर्ष पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का स्थान लेना है।
सूत्रों ने बताया, ‘राष्ट्रपति को टेलीकम्युनिकेशन बिल, 2023 के बारे में सूचित कर दिया गया है। इसे सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है।’ इस बिल को कैबिनेट ने अगस्त में स्वीकृति प्रदान की थी। बिल का मसौदा इसी वर्ष जारी किया गया था जिसमें यूजर्स की सेफ्टी बढ़ाने के उद्देश्य से ओवर-द-टाप (ओटीटी) या इंटरनेट आधारित कॉलिंग एवं मैसेजिंग एप्स को टेलीकम्युनिकेशन की परिभाषा के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया था। बिल में टेलीकाम रेगुलेटरी अथारिटी आफ इंडिया (ट्राई) की शक्तियां कम करने का भी प्रस्ताव किया गया था।
नए बिल में उपभोक्ताओं के हित कही है बात
सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, कैबिनेट द्वारा स्वीकृति से पहले ओटीटी के प्रमुख खिलाडि़यों और ट्राई से जुड़े मुद्दों का समाधान कर दिया गया था। बिल के मसौदे में कंपनी द्वारा अपना परमिट सरेंडर करने की स्थिति में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन इत्यादि के लिए फीस के रिफंड जैसे कुछ नियमों को आसान करने का प्रस्ताव किया गया था।
नए बिल में उपभोक्ताओं के हित, बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने, दूरसंचार नेटवर्क की उपलब्धता या निरंतरता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को प्रवेश शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जुर्माना आदि माफ करने की शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है।