दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है.
प्रदूषण के कारण लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, इसको देखते हुए आज, 15 नवंबर 2024 से ग्रेप-3 लागू कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(CBCP) के अनुसार, दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में ‘गंभीर’ श्रेणी में बना हुआ है. स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल क्लासेस अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला लिया गया है. बता दें कि दिल्ली का औसतन 24 घंटे का AQI सुबह 7 बजे भी गंभीर श्रेणी में है.
दिल्ली का औसत AQI 409
सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 409 दर्ज किया गया है. पिछले 48 घंटों से AQI लगातार गंभीर और गंभीर प्लस श्रेणी में बना हुआ है. अभी भी हवा की गति धीमी है और तापमान कम है. साथ ही आर्द्रता भी अधिक होने के कारण चारों ओर स्मॉग की चादर दिखाई दे रही है. दिन के समय हवा की गति बढ़ने और तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे धुंध छंटने में मदद मिलेगी. सुबह 6.30 बजे आईजीआई एयरपोर्ट पर दृश्यता लगभग 500 मीटर थी.
दिल्ली में आज विभिन्न स्थानों पर दिल्ली का AQI (सुबह 6 बजे)
दिल्ली के इलाके AQI
अलीपुर 398.
आनंद विहार 441
अशोक विहार 440
आया नगर 417
बवाना 455
बुराड़ी 383
चांदनी चौक 347
DTU 395
डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज 412
द्वारका सेक्टर-8 444
आईजीआई एयरपोर्ट 446
दिलशाद गार्डन 369
आईटीओ 458
जहांगीरपुरी 458
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 374
मेजर ध्यान चंद स्टेडियम 422\
मंदिर मार्ग 402
मुंडका 449
द्वारका एनएसआईटी 430
नजफगढ़ 404
नरेला 428
नेहरू नगर 438
नॉर्थ कैंपस 381
ओखला फेस-2 422
पटपड़गंज 439
पंजाबी बाग 443
पूसा DPCC 381
पूसा IMD 405
आरके पुरम 437
रोहिणी 452
शादीपुर 438
सिरीफोर्ट 426
सोनिया विहार 395
अरबिंदो मार्ग 301
विवेक विहार 429
वजीरपुर 455
60 अतिरिक्त ट्रिप लगाएगी दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट किया, “कल सुबह 8:00 बजे से GRAP-III के कार्यान्वयन के मद्देनजर, कल से कार्यदिवसों पर 20 अतिरिक्त ट्रिप (GRAP-II के कार्यान्वयन के बाद से पहले से लागू 40 ट्रिप के अतिरिक्त) शुरू की जाएगी. इस प्रकार GRAP-III के लागू रहने तक दिल्ली मेट्रो द्वारा कार्य दिवसों पर 60 अतिरिक्त ट्रिप लगाई जाएंगी.”
कैसे मापी जाती है एयर क्वालिटी?
अगर किसी क्षेत्र का AQI जीरो से 50 के बीच है तो AQI ‘अच्छा’ माना जाता है, 51 से 100 AQI होने पर ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’माना जाता है, अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI ‘खराब’ माना जाता है. अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI होने पर ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है. वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. इसी के आधार पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप श्रेणी की पाबंदियां लगाई जाती हैं. आपको बता दें ग्रैप-2 लागू होने के बाद 5 प्रमुख पाबंदियां भी लग गई हैं.
क्या होता है ग्रैप?
ग्रैप का मतलब GRAP से है. GRAP का फुल फॉर्म ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है. ये सरकार की एक योजना है, जिसे दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बनाया गया है. इस प्लान के जरिए प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है. दरअसल, इसके कई चरण हैं और ये चरण भी बढ़ते प्रदूषण के साथ बढ़ते जाते हैं. जैसे जैसे चरण बढ़ते हैं, वैसे वैसे दिल्ली में पाबंदियां भी बढ़ती जाती हैं.
GRAP के 4 चरण होते हैं
- जब दिल्ली में हवा 201 से 300 एक्यूआई तक खराब होती है तो पहला चरण लागू किया जाता है.
- इसके बाद अगर हवा ज्यादा खराब होती है और एक्यूआई 301 से 400 तक पहुंच जाता है तो इसका दूसरा चरण लागू हो जाता है.
- अगर हवा ज्यादा खराब हो जाए यानी एक्यूआई 400 से भी ज्यादा हो जाए तो तीसरा चरण लगता है.
- हालात ज्यादा खराब होने पर GRAP का चौथा लेवल लागू कर दिया जाता है.
ग्रैप के चरण-III के अनुसार 11 सूत्री कार्य योजना 15 नवंबर, 2024 सुबह 08:00 बजे से पूरे एनसीआर में लागू होगी. इसके तहत…
1) सड़कों की मशीनीकृत सफाई की फ्रीक्वेंसी को और अधिक बढ़ाया जाएगा.
2) भीड़भाड़ वाले इलाकों में धूल को दबाने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा और लैंडफिल साइटों पर अधिक ध्यान रखा जाएगा.
3) सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाया जाएगा. दिल्ली मेट्रो की भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा. ऑफिस ऑवर्स और वीकडेज भी फेरियों की संख्या बढ़ेगी.
4) निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर सख्ती बरती जाएगी. ऐसे कामों पर प्रतिबंध रहेगा, जिनसे धूल निकलती होगी.
5) पूरे एनसीआर में स्टोन क्रशर का संचालन बंद रहेगा.
6.दिल्ली-एनसीआर में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल एलएमवी (4 पहिया वाहन) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगी.
8) मालवाहक वाहनों पर भी सख्ती की जाएगी. जरूरी सामानों के परिचालन की अनुमति होगी.
9-दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-III और उससे नीचे के डीजल चालित एलसीवी (माल वाहक) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
10) अंतरराज्यीय बसों (कुछ को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
11) कक्षा -5 तक के बच्चों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन मोड में करने का आदेश.