राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने दर्ज किया केस, आपत्तिजनक भाषण के आरोप में कार्रवाई

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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) के खिलाफ औरंगाबाद जिले की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

उन पर औरंगाबाद में एक मई की रैली में आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है. औरंगाबाद की सिटी चौक पुलिस थाने ने ये कार्रवाई की है, जिसमे 116,117,153 धाराएं लगाई गई हैं.राज ठाकरे, राजीव ज्वालाकर एवं अन्य आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

इससे पहले महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने कहा था कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे के कथित विवादित भाषण को लेकर औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे. औरंगाबाद पुलिस (Aurangabad Police ) कमिश्नर ने राज ठाकरे के भाषण की जांच की और उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई.

इस मामले में 13 हजार से अधिक लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 149 (संज्ञेय अपराधों को रोकना) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं.

राज ठाकरे ने 2 दिन पहले मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद में एक रैली में कहा था कि वह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए तीन मई की समयसीमा पर अडिग हैं और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सभी हिंदुओं को 4 मई से इन धार्मिक स्थलों के बाहर हनुमान चालीसा करनी चाहिए.

औरंगाबाद पुलिस ने मनसे के जिलाध्यक्ष सुमित खांबेकर और एक अन्य स्थानीय पार्टी पदाधिकारी सतनाम सिंह गुलाटी को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किये हैं और यदि कानून का उल्लंघन किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी.

राज ठाकरे की अगली रैली को अनुमति के बारे में पूछे जाने पर डीजीपी सेठ ने कहा कि यदि कोई किसी स्थान पर रैली के लिए अनुमति मांगता है तो परिस्थिति के अनुसार दी जाएगी.डीजीपी ने मंगलवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से मुलाकात की और दोनों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की.

इससे पहले ईद और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती जैसे त्योहारों के कारण महाराष्ट्र में बेहद कड़ी पुलिस सुरक्षा रखी गई थी. हालांकि राज ठाकरे ने ईद पर लाउडस्पीकर के मु्ददे पर आरती जैसे आयोजन न करने की सलाह पार्टी कार्यकर्ताओं को दी थी.

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