कोरोना काल में मास्क न पहनने पर कोर्ट ने पांच पर लगाया जुर्माना

0 31

कोरोना काल में जन जागरण पोल खोल यात्रा में मास्क न पहनने व शारीरिक दूरी न रखने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अमृता धवन, कृष्णा नगर जिलाध्यक्ष गुर चरण सिंह राजू समेत पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए 500 रुपये जुर्माना लगाया है।

इन पांचों ने सरकारी आदेश की अवहेलना करने और लापरवाही से संक्रमण फैलने की संभावना वाला कार्य करने का आरोप स्वीकार किया। इस मामले में सात अन्य आरोपित हैं, जिन पर मामला जारी है।

प्राथमिकी में दी गई ये जानकारी
एफआईआर के मुताबिक, जगतपुरी थाना क्षेत्र में परवाना रोड पर पार्क के सामने 60-70 लागे जुटे हुए थे। इनमें कांग्रेस के नेता शामिल थे, जो जन जागरण पोल खोल यात्रा के लिए एकत्र थे। आरोप था कि इन नेताओं ने मास्क नहीं पहने हुए थे और शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन किया हुआ था।

इस मामले में आरोपित अमृता धवन, गुर चरण सिंह राजू, नीतू बालाजी, राजेंद्र अरोड़ा और रमेश पंडित पर आरोप तय किए गए। पांचों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया। इस पर इनको दोषी देते हुए 500 रुपये जुर्माना लगाया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.