बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान (Zareen Khan) को कोलकाता की एक कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में राहत दी है.
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की एक अदालत ने सोमवार को जरीन खान को यहां नारकेलडांगा (Narkeldanga) पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने साथ ही जरीन को निर्देश दिया कि वह उसकी अनुमति के बिना विदेश यात्रा पर नहीं जाएं.
बिना अनुमति के देश छोड़ने पर रोक
खान के वकील को सुनने के बाद, सियालदह (Sealdah) अदालत ने उन्हें 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी और कोलकाता पुलिस से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना देश छोड़ने पर रोक लगा दी. मुंबई से सुनवाई के लिए आईं जरीन खान (Zareen Khan) को अदालत ने हर सुनवाई में पेश होने का भी निर्देश दिया.
ये है मामला
मामला 2018 का है जब एक्ट्रेस जरीन खान (Zareen Khan) ने यहां एक दुर्गा पूजा (Durga Puja) समारोह में प्रस्तुति के लिए कथित तौर पर लगभग 12 लाख रुपये की एडवांस पेमेंट ली थी. हालांकि, वह किसी कारण इवेंट में नहीं आईं. जिसके बाद आयोजकों ने उसके और उसके प्रबंधक के खिलाफ नारकेलडांगा (Narkeldanga) पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. सितंबर में कोर्ट ने मामले के सिलसिले में जरीन खान (Zareen Khan) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.