मुंबई (Mumbai) में सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत अभिनेत्री जिया खान (Jiah Khan) की खुदकुशी मामले में शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी.
3 जून 2013 को जिया खान का शव जुहू स्थित उनके अपने घर में पंखे से लटका हुआ मिला था. 7 जून 2013 को अदाकारा के घर से 6 पन्नों का लिखा सुसाइड नोट मिला था.
खान की ओर से कथित रूप से लिखे गए छह पन्नों के पत्र के आधार पर सूरज को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने दावा किया है कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उसने खुदकुशी की है.
मामले में 1 जुलाई 2013 को सूरज पंचोली को जमानत मिल गई. जिया खान की मां राबिया खान ने मामले हत्या का आरोप लगाया है. राबिया की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2014 में मामले की जांच सीबीआई को दी गई. 2015 में सीबीआई ने आरोप पत्र दायर किया, जिसमे सूरज पंचोली पर खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा-306 के तहत आरोप तय हुआ.
हालांकि, राबिया ने एक बार फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया और मांग की कि मामले की जांच एफबीआई को दी जाए. हालंकि, हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. 2019 में शुरू हुए मुकदमे की सुनवाई 20 अप्रैल, 2023 को पूरी हुई. अब आज फैसले की तारीख है.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए एस सैय्यद ने मामले में दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद पिछले हफ्ते अपना फैसला 28 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था.