महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार की संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त, दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर
महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिली है. अब उनकी संपत्तियां इनकम टैक्स से मुक्त कर दी गई है.
दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है. उनकी सीज संपत्ति को फ्री कर दिया गया है. आपको बता दें कि अजित पवार बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति इनकम टैक्स ने सीज की थी. इस मामले में फैसला आना अजित पवार और उनकी फैमिली के लिए काफी राहतभरा होगा.
2021 में की गई थी संपत्ति सीज
महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार को शुक्रवार को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत की खबर मिली. दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक, साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की थी.
आयकर विभाग ने किया था क्या दावा
विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए थे. उसका दावा था कि ये कागजात अजित परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे. बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधीकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधीकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसे न्यायाधीकरण ने खारिज कर दिया.
महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है. भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जबकि उनके साथ अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की.