पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. पांच जजों की पीठ बुधवार को (आज) इस मामले की सुनवाई करेगी.
CJI डी वाई चंद्रचूड, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक असामान्य आदेश में उच्च न्यायालय की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट के समक्ष लंबित कुछ कार्यवाही के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने की कोई गुंजाइश नहीं है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की पीठ ने कहा कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखा जाए तो इस प्रकार का आदेश मुख्य रूप से दो कारकों से प्रेरित होता है. पहला, इस तरह के आदेश के परिणाम की जिम्मेदारी लेने से बचने की प्रवृत्ति, जो संभवतः इस बहाने से उत्पन्न होने वाली है कि अवमानना कार्यवाही पर रोक का आदेश किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा. वहीं दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को वास्तविकता से अधिक ‘सुप्रीम ‘ मानने की प्रवृत्ति तथा उच्च न्यायालय को संवैधानिक रूप से उससे कम ‘उच्च’ मानने की प्रवृत्ति है.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले की धमक सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई पड़ी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान लिया और अब बुधवार को इसकी सुनवाई होने जा रही है. यह अपने आप में एक अनोखा मामला है. जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है.