यूक्रेन से लौटे छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में नहीं हो सकते समायोजित : केंद्र ने SC से कहा

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में समायोजित नहीं किया जा सकता है.

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है. केंद्र ने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन कानून में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है. इस तरह की छूट से भारत में मेडिकल शिक्षा के मानकों में बाधा आएगी . केंद्र ने कहा है कि ये छात्र दो कारणों से विदेश गए थे, जिनमें NEET में खराब मेरिट और भारत में फीस चुकाने में असमर्थता थी.

भारत के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में खराब योग्यता वाले छात्रों को अनुमति देने से अन्य मुकदमेबाजी हो सकती है. साथ ही, वे फीस वहन करने में सक्षम नहीं होंगे .

यूक्रेन के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित ‘अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम’ के लिए केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा दी गई अनापत्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह योजना अधिकांश पीड़ित छात्रों के साथ न्याय करेगी. लगभग 20,000 भारतीय छात्रों के करियर की रक्षा होगी, जिन्हें पांच महीने पहले युद्धग्रस्त देश से निकालना पड़ा था.

अकादमिक गतिशीलता कार्यक्रम उन भारतीय छात्रों के अस्थायी ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करता है, जिन्होंने कभी यूक्रेन में अपनी चिकित्सा शिक्षा को एक अलग देश में अन्य विश्वविद्यालयों में अपनाएंगे. इसके लिए सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पहले ही “अनापत्ति” दे दी है . हालांकि, डिग्री मूल यूक्रेनी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी.

यदि कम योग्यता वाले इन छात्रों को डिफ़ॉल्ट रूप से भारत के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, तो उन इच्छुक उम्मीदवारों के कई मुकदमे हो सकते हैं, जिन्हें इन कॉलेजों में सीट नहीं मिली या मेडिकल कॉलेजों में सीट से वंचित कर दिया जाएगा. यदि इन उम्मीदवारों को भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आवंटित किए जाते हैं, तो वे एक बार फिर संबंधित संस्थान की फीस संरचना को वहन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं .

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